दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जून को दी थी जमानत आरोपियों के पते और जमानत के सत्यापन के अभाव में उनकी तत्काल रिहाई के आदेश को टाल दिया नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को फरवरी 2020 के दंगों के तीनों आरोपी देवांगना कलिता , नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की रिहाई के आदेश को टाल दिया , जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जून को जमानत दी थी। उच्च न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद , उन्होंने दोपहर 1 बजे अपनी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए निचली अदालत का रुख किया। हाईकोर्ट ने समय सीमा तय की थी। उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर रिहा करने का भी आदेश दिया गया है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने कहा कि अदालत गुरुवार को सुबह 11 बजे आदेश पारित करेगी। अदालत ने मंगलवार को आरोपियों के पते और जमानत के सत्यापन के अभाव में ...